गया। जिले में भीषण गर्मी और तेज लू को देखते हुए गया जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र एहतियातन कदम उठाया है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी निजी विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को 16 और 17 जून 2025 तक पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की कक्षा-1 से 12 तक तथा सभी प्रकार के कोचिंग सेंटरों पर लागू होगा। वहीं, सरकारी विद्यालयों में पहले से घोषित ग्रीष्मावकाश यथावत 21 जून तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने यह निर्णय उस सूचना के बाद लिया है जिसमें बताया गया था कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान अब भी खुले हुए हैं। इस पर सख्ती दिखाते हुए डीएम ने नगर निगम अधिनियम की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश पारित किया है।
आदेश की मुख्य बिंदु:
- सभी निजी विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान 16 व 17 जून को पूरी तरह बंद रहेंगे।
- सरकारी विद्यालयों में 21 जून 2025 तक पहले से निर्धारित ग्रीष्मावकाश लागू रहेगा।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे सभी शैक्षणिक संस्थानों तक यह आदेश शीघ्र पहुँचाएं और अनुपालन की निगरानी करें।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे भीषण गर्मी और लू से प्रभावित न हों।