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औरंगाबाद में 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, 9 बेंचों में होगा 2230 मामलों का निपटारा, बैंक ऋण से जुड़े 5000 लोगों को भेजा गया नोटिस

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औरंगाबाद। जिले में न्यायिक व्यवस्था को सुगम और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आगामी 10 मई 2025 को औरंगाबाद जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सभागार में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार राज कुमार ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष की यह दूसरी और उनके कार्यकाल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत होगी, जिसमें कुल 9 बेंचों के माध्यम से लंबित व प्री-लिटिगेशन मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालतों में वर्षों से लंबित सुलहनीय वादों को प्राथमिकता दी जा रही है और इन मामलों में पक्षकारों को पुलिस और मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना दी गई है।
प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि अब तक 2230 सुलहनीय वाद चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 51 मामलों में पहले ही दोनों पक्षों की सहमति मिल चुकी है। इस लोक अदालत के लिए 600 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

2230 मामलों की हुई पहचान, 600 मामलों के निपटारे का लक्ष्य

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प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल ने बताया कि अब तक 2230 सुलहनीय वाद चिन्हित किए जा चुके हैं, जिनमें से 51 मामलों में पहले ही दोनों पक्षों की सहमति मिल चुकी है। इस लोक अदालत के लिए 600 मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा गया है।

बैंक ऋण मामलों में 5000 से अधिक नोटिस, 1200 मामलों के निपटारे की तैयारी

प्री-लिटिगेशन की श्रेणी में सबसे अधिक मामले बैंकों से जुड़े ऋण विवादों के हैं। सचिव ने बताया कि इनसे संबंधित 5000 से अधिक लोगों को नोटिस भेजा गया है। इनमें से 125 से अधिक मामलों में निपटारे की सहमति मिल चुकी है, जबकि 1200 से अधिक मामलों के समाधान की तैयारी की गई है।

9 बेंचों में होगा विविध मामलों का निष्पादन
लोक अदालत में मामलों के निपटारे के लिए जिला एवं अनुमंडलीय न्यायालयों को मिलाकर कुल 9 बेंच बनाए गए हैं।

  • बेंच संख्या 1: मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, पारिवारिक व ईजराय से जुड़े मामले।
  • बेंच संख्या 2: एनआई एक्ट और अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम व तृतीय के अधीन सुलहनीय वाद।
  • बेंच संख्या 3: खनिज, वन, श्रम, बिजली और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से संबंधित मामले।
  • बेंच संख्या 4: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चतुर्थ, षष्ठम व सप्तम के अधीन मामलों का निपटारा।
  • बेंच संख्या 5: औरंगाबाद जिले के सभी बैंकों से जुड़े ऋण वाद।
  • बेंच संख्या 6: न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार, ओम प्रकाश नारायण सिंह व नेहा दयाल के न्यायालय से जुड़े मामले।
  • बेंच संख्या 7: शुभांकर शुक्ला, नेहा और विकास कुमार के न्यायालय से जुड़े वाद।
  • बेंच संख्या 8: अनुमंडलीय न्यायालय दाउदनगर से संबंधित, जिसमें धारा 107 और 144 के मामले शामिल हैं।
  • बेंच संख्या 9: न्यायिक दंडाधिकारी आशिष कुमार और श्वेताभ शांडिल्य से संबंधित आपराधिक सुलहनीय वाद।

मीडिया से सहयोग की अपील, सूचना-पट्ट पर उपलब्ध है जानकारी
जिला जज राज कुमार ने मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व में लोक अदालतों की सफलता में पत्रकारों का योगदान अहम रहा है। इस बार भी प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया का सहयोग अपेक्षित है। उन्होंने जिलेवासियों से भी अपील की कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं।

सचिव तान्या पटेल ने बताया कि लोक अदालत में होने वाले मामलों की विस्तृत जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सूचना-पट्ट पर उपलब्ध कराई गई है, जिससे आमजन को न्यायालय आने पर अपने मामलों की जानकारी प्राप्त करने में सहूलियत हो।

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